हिमाचल में बडौली और मित्तल के खिलाफ केस हुआ खारिज, पुलिस को जांच में नहीं मिले साक्ष्य
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Case against Badauli and Mittal dismissed in Himachal
नालागढ़ कोर्ट में पुलिस ने केस खारिज करने की रिपोर्ट पेश की
अर्थ प्रकाश संवाददाता
पंचकूला। Case against Badauli and Mittal dismissed in Himachal: हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और बीजेपी के सीनियर नेता और सिंगर रॉकी मित्तल पर बलात्कार के आरोप लगाने वाली महिला सहित 5 लोगों पर केस दर्ज होने के अगले ही दिन हिमाचल पुलिस ने भी केस को खारिज कर दिया है। साथ ही शुक्रवार को नालागढ़ कोर्ट में केस रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका पर मुहर लगेगी।
हिमाचल पुलिस ने पिछले हफ्ते नालागढ़ कोर्ट में रद्दीकरण रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया था कि कथित पीड़िता और गवाहों के बयान में काफी अंतर है (विरोधाभासी)। और तो और बडोली और मित्तल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक उन्होंने शिकायतकर्ता और आरोपी समेत 18 लोगों के बयान दर्ज किए, लेकिन पीड़िता और दो मुख्य गवाहों के बयानों में अंतर पाया गया। अधिकारी ने बताया कि महिला ने मेडिकल जांच से इनकार कर दिया था और उसके दावों के समर्थन में होटल से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला।
हिमाचल पुलिस ने मामला वापस ले लिया है, जबकि हरियाणा पुलिस ने रॉकी मित्तल की शिकायत पर महिला और तीन अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें आरोप लगाया गया कि महिला ने बलात्कार के मामले में समझौता करने के बदले में उनसे 50 लाख रुपये ऐंठने की कोशिश की थी। पंचकूला के सेक्टर 5 थाने में मंगलवार को एफआईआर दर्ज की गई।
मित्तल ने पुलिस को बताया कि महिला ने 21 और 22 जनवरी को उन्हें मिस्ड कॉल की थी और बाद में जब उन्होंने वापस कॉल किया तो पैसे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मना करने के बाद, महिला ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 308(2) (जबरन वसूली), 308 (5) (किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर में डालकर जबरन वसूली), 351 (2) (आपराधिक धमकी), और 61 (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी स्टेट प्रवक्ता नवीन जिंदल ने जानकारी देते हुए लिखा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।
प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के खिलाफ दर्ज केस हुआ खारिज। हिमाचल पुलिस ने मामला खारिज किया।